
अलीगढ़ 01 जुलाई 2025 प्रदेश सरकार की औद्योगिक विकास एवं श्रम नीति के तहत, श्रमायुक्त उत्तर प्रदेश, कानपुर द्वारा जारी आदेश एवं मा. मुख्यमंत्री कार्यालय व अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग के निर्देशों के अनुपालन में औद्योगिक क्षेत्रों में स्थापित इकाइयों के फैक्ट्री एक्ट/दुकान एवं वाणिज्य अधिष्ठान अधिनियम के अंतर्गत पंजीयन सुनिश्चित कराने के लिए व्यापक अभियान प्रारंभ किया गया है।
उप श्रम आयुक्त नदीम अहमद ने उक्त जानकारी देते हुए बताया कि इसके साथ ही समीक्षा बैठक में लिए गए निर्णयों के अनुसार, अपंजीकृत इकाइयों का पंजीयन सुनिश्चित कराने के लिए यूपीसीडा अधिकारियों एवं श्रम विभाग के सहयोग से औद्योगिक क्षेत्रों में जनपदवार कैम्प लगाए जाएंगे। इस अभियान का उद्देश्य व्यापारियों एवं उद्यमियों को पंजीयन की सुविधा सुलभ कराना है, जिससे श्रमिकों के अधिकारों का संरक्षण एवं उद्योगों का सुचारु संचालन सुनिश्चित हो सके।
पंजीयन शिविर का कार्यक्रम:
तालानगरी इण्डस्ट्रियल प्रथम व द्वितीय (अलीगढ़) – 02 से 04 जुलाई 2025
सीडीएफ (अलीगढ़) – 05 से 07 जुलाई 2025
सलेमपुर (हाथरस)- 08 से 09 जुलाई 2025
सलेमपुर एक्सटेंशन-2 (हाथरस)- 10 से 11 जुलाई 2025
एटा इण्डस्ट्रियल एरिया- 14 से 15 जुलाई 2025
एटा आईआईडीसी- 16 से 17 जुलाई 2025
ओ.एम.आई. (एटा)- 18 से 19 जुलाई 2025
उप श्रम आयुक्त ने औद्योगिक प्रतिष्ठानों से अपील करते हुए कहा है कि वे इस सुनहरे अवसर का लाभ उठाते हुए निर्धारित तिथियों में आयोजित कैम्प में पहुंचकर अपने प्रतिष्ठानों का पंजीयन अवश्य कराएं, ताकि भविष्य में किसी प्रकार की कठिनाई से बचा जा सके और उन्हें राज्य सरकार की योजनाओं एवं लाभों का पूर्ण लाभ मिल सके।